मशरक अवर निबंधन कार्यालय में नये साल के फरवरी माह में जमीन की रजिस्ट्री के 219 दस्तावेज नष्ट कर दिये जाएंगे। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके लिए मशरक अवर निबधक कार्यालय के रजिस्ट्रार अरविंद कुमार पाण्डेय ने शनिवार को मीडिया के माध्यम से आदेश जारी करते हुए बताया। उन्होंने बताया कि निबंधन अधिनियम 1908 की धारा - 85 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 के नियम 43 के आलोक में निबंधित मूल दस्तावेजों के निबंधन के दो वर्ष की समाप्ति हो जाने पर नष्ट कर दिया जाना है। मशरक रजिस्ट्री कार्यालय में 219 दस्तावेज मिले हैं। ये वैसे दस्तावेज हैं, जो जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद जमीन खरीदने वाले नहीं ले गये हैं। वर्ष 2009 से लेकर 2019 तक की जमीन खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज की खोज जमीन खरीदने वाले नहीं कर सके हैं। इसके चलते रजिस्ट्री के दस्तावेज निबंधन कार्यालय में पड़े हैं। इससे कार्यालय में दस्तावेजों का अनावश्यक दबाव बढ़ गया है। पिछले 12 वर्षों से दस्तावेज नहीं ले जाने वाले जमीन के क्रेता को विभाग की ओर से 19 फरवरी तक का समय दिया गया है, जिसकी सूचना उन्हें मीडिया और कार्यालय के नोटिस बोर्ड से दी जा रही है।आम जनों से अनुरोध है कि 19 फरवरी तक कार्यालय से निर्गत मूल रसीद कार्यालय में जमा कर मूल दस्तावेजों को ले सकतें हैं। सूचना के तिथी बाद भी उसे ले जाने के लिए नहीं आने पर उसे नष्ट कर दिया जाएगा
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